Today Breaking News

सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कुर्की का आदेश

आजम खान (SP MP Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं.
उत्तर प्रदेश के रामपुर की निचली अदालत ने मंगलावर को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan), उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले सोमवार को एडीजे-6 की कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि अब्दुल्ला के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, दो-दो पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं. इनमें तीन मुकदमे बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए हैं. उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवा रखे हैं.

मामले के मुताबिक, आजम खान और उनके परिवार ने एक जन्म प्रमाणपत्र उन्होंने रामपुर नगरपालिका से बनवाया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्शाई गई है. दूसरा लखनऊ के अस्पताल से भी एक जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है. बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें दूसरी जन्मतिथि है.

आजम खां और तजीन फातमा का भी नाम
आकाश ने एक मुकदमा दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का दर्ज कराया है. उसमें अब्दुल्ला के साथ ही आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा को भी नामजद किया है. आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आजम और उनकी पत्नी ने जो शपथ पत्र दिया है, उसमें झूठ बोला गया है.
'