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Coronavirus Effect: योगी सरकार का आदेश-50% ही दफ्तर आएं सरकारी कर्मी, बाकी घर से करें काम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चार अप्रैल तक सरकारी विभागों में समूह 'ख', 'ग' और 'घ के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति की व्यवस्था करने और बाकी 50 फीसद को घर से काम करने देने का फैसला किया है। कार्यालय आने वाले कार्मिक तीन पालियों में काम करेंगे। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों और निगमों में भी यह व्यवस्था लागू होगी।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। शासनादेश के अनुसार, सभी विभागाध्यक्ष यह व्यवस्था करेंगे कि हर दिन कार्यालयों में समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। बाकी 50 प्रतिशत घर से ही काम करेंगे। दफ्तर आने वाले कार्मिकों के लिए समय का आवंटन तीन पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह नौ से शाम पांच बजे, दूसरी सुबह 10 से शाम छह बजे और तीसरी सुबह 11 बजे से सायंकाल सात बजे तक चलेगी।

इसके लिए विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तय किया जाएगा। विभागाध्यक्ष अपने विभाग के कार्मिकों का साप्ताहिक रोस्टर इस तरह से बनाएंगे कि ऐसे कर्मचारी एक-एक हफ्ता छोड़कर कार्यालय आएं। जो कर्मचारी एक हफ्ते कार्यालय आएंगे, वे अगले सप्ताह घर में रहकर काम करेंगे और उनके स्थान पर बाकी 50 फीसद कार्मिक दफ्तर जाएंगे। ध्यान यह रखना होगा कि इससे सरकारी काम में, खासतौर पर बजट के काम में व्यवधान न पैदा हो। पहले हफ्ते में कार्यालय आने वाले कार्मिकों को चिन्हित करते समय घर से दूरी और दफ्तर आने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा।

रोस्टर के मुताबिक घर से काम करने वाले कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये कार्यालय से संपर्क में रहेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें दफ्तर बुलाया जाएगा। यह दिशानिर्देश उन कर्मचारियों पर नहीं लागू होंगे जो ऐसी आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और जो कोरोना वायरस की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहेंगे।

 
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