सौतेली बेटी से 9 साल तक किया रेप, कोर्ट ने सौतेले पिता को दी आखिरी सांस तक कैद
मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले में सौतेले पिता (Step Father) ने अपनी 7 साल की सौतेली बेटी (Step Daughter) का रेप (Rape) किया. दोषी पीड़िता की मां और भाई को नींद की गोलियां खिलाकर रेप करता था.
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मानवता को शर्मसार करने वाली इस खबर को पढ़कर किसी भी संवेदनशील आदमी का दिल कांप सकता है. एक सौतेले पिता ने अपनी 7 साल की सौतेली बेटी का रेप किया. दोषी पीड़िता की मां और भाई को नींद की गोलियां खिलाकर रेप करता था. इतना ही नहीं उसने अपनी नाबालिग बेटी से 9 साल तक रेप (Rape) किया. अब जाकर कोर्ट ने उसे इंसाफ दिया है.
60 हजार के जुर्माने की सजा
नौ साल तक नाबालिग सौतेली बेटी (Step Daughter) के साथ रेप करने के आरोपी सौतेले पिता (Step Father) मोहम्मद फरीद खान को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज अरविंद मिश्रा ने दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माने की 90 फीसदी रकम को पीड़िता को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि, शुक्रवार से दोषी फरीद अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा.
पीड़िता की मां ने आरोपी फरीद से किया था निकाह
कोर्ट में सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्यय ने तर्क दिया कि मामले की रिपोर्ट 16 वर्षीय पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में 26 जून 2015 को दर्ज कराई थी. एफआईआर के मुताबिक जब पीड़िता 3 साल की थी तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया था. पीड़िता और उसका भाई अपनी मां के साथ रहते थे. बताया गया कि कुछ समय बाद पीड़िता की मां ने आरोपी फरीद से निकाह कर लिया, लेकिन आरोपी पीड़िता और उसके भाई को पसंद नहीं करता था. आरोपी बच्चों को नींद की गोली खिलाता रहता था और मारपीट भी करता था.
मां ने विरोध किया तो उसे पीटा
अभियोजन के मुताबिक जब पीड़िता 7 वर्ष की थी तब आरोपी ने पीड़िता की मां और भाई को नींद की गोली खिला कर पीड़िता के साथ दुराचार किया. पीड़िता की शिकायत पर जब उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपी ने दोनों को मारा. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी 9 साल तक लगातार उससे दुराचार करता रहा और 26 जून 2015 की रात में भी उसने दुराचार किया था.