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69000 शिक्षक भर्ती : उत्तर कुंजी पर विवाद मामले में 24 घंटे में जवाब दे सरकार - हाईकोर्ट

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से सम्बंधित विवाद में राज्य सरकर को जवाबी हलफनामा देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। न्यायालय ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि तय की है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल सदस्यीय पीठ ने रिषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा सम्बंधी याचिका पर सुनवाई के उपरांत पारित किया। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा व अमित सिंह भदौरिया ने विडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में कोर्ट से विवादित उत्तरों के सम्बंध में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की। साथ ही इस दौरान चयन प्रक्रिया पर अंतरिम तौर पर रोक लगाने की भी मांग की गई। वहीं याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। राज्य सरकार की ओर से स्वयं महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह पेश हुए। उन्होंने याचिका को बलहीन बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत सरकार को सन्क्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के लिए एक दिन का समय प्रदान किया। 

 उल्लेखनीय है कि याचियों को 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति है। उनका कहना है कि आपत्ति के सम्बंध में उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

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