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सहायक आयुक्त उद्योग सर्वेश कुमार दीक्षित सेवा से बर्खास्त, भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित सहायक आयुक्त उद्योग सर्वेश कुमार दीक्षित के खिलाफ आरोपों को सिद्ध पाने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने पर प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने शुक्रवार को उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि सीतापुर और बांदा में तैनाती के समय दीक्षित पर अनियमितता बरतने, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने में असफल रहने और प्रतिकूल आचरण करने के कारण उन्हेंं निलंबित किया गया था। उन पर लापरवाही और अनियमितता से जुड़े सात प्रकार के आरोप थे, जिनकी जांच कराई गई। जांच में दीक्षित दोषी पाए गए।

प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल के मुताबिक दीक्षित ने बांदा में औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड को अनधिकृत तरीके से टुकड़ों में विभाजित कर हस्तांतरित किया था। इसके साथ ही यूपीएसआइडीसी के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में कतिपय उद्यमी से धोखाधड़ी की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। सीतापुर में तैनाती के दौरान उन पर उद्यमियों के उत्पीडऩ का भी आरोप था।
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