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उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत 46 तरह के कृषि उत्पाद मंडी और विकास शुल्क से मुक्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, कोरोना संकट के चलते मंडियों में भीड़ को रोकने और किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में अब आम, अमरूद, केला, भिंडी, लौकी, गाजर और तरबूज समेत 46 तरह के कृषि उत्पादों की बिक्री पर मंडी और विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना जारी हो गई है। सोमवार से यह व्यवस्था यूपी में लागू कर दी गई है।

निदेशक मंडी परिषद जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब मंडी परिसर के बाहर भी इन उत्पादों की खरीद फरोख्त हो सकेगी। किसान चाहे तो मंडी परिसर का प्रयोग भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि इन कृषि उत्पादों का सामान्य व्यापार प्रदेश में मंडी परिसर के बाहर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसे किसी लाईसेंस या पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं होगी। इन उपजों के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मंडी में लाने के लिए कोई गेट पास लेने की जरूरत भी नहीं होगी। सरकार इन कृषि उत्पादों को पहले ही जीएसटी से मुक्त कर चुकी है।

मंडी में व्यापारी से वसूला जाएगा एक प्रतिशत प्रयोक्ता प्रभार
निदेशक मंडी परिषद जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मंडी परिसर के भीतर किसान चाहें तो इन उत्पादों की बिक्री कर सकते है। मंडी परिसरों की सामान्य सुविधाएं जैसे चबूतरा, प्रकाश, बिजली, पेयजल आदि का उपयोग करने पर किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन व्यापारी से एक प्रतिशत प्रयोक्ता प्रभार लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से किसानों को अपने खेत से उत्पादों को बेचने की छूट होगी। मुक्त व्यापार की शुरुआत से किसानों को अपने गांव में बाजार की सुविधा मिलेगी और आय वृद्धि में मदद मिलेगी।

इन कृषि उत्पादों को मिली छूट
आम, सेब, हरी मटर, केला, अनार, बंद गोभी, फूल गोभी, मौसमी, अंगूर, पपीता, तरबूज, नारंगी, बैंगन, ककड़ी, खीरा, कद्दू, लौकी, गाजर, अरबी, अमरूद, मूली, पेठा, भिंडी, परवल, कटहल कच्चा, करेला, किन्नू, खरबूजा, तरोई, शकरकंद, चीकू , लीची, आवंला, कुंदरू, नाशपाती, नाख, जिमीकंद, टिंडा, बेर, माल्टा, आडू, लोबिया, कटहल पक्का, चकरोता, लोकाट, खुबानी, ब्रोकली व ग्रेपफ्रूट।
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