गाजीपुर: जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खुलेंगी दुकानें व मंदिर - जिलाधिकारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर धार्मिक पूजा स्थलों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट को आठ जून से खोलने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन कराने को लेकर राइफल क्लब में रविवार को बैठक हुई। जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने उपस्थित धर्मगुरुओं एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को गाइड लाइन की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए बिदुवार पालन सुनिश्चित करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि जनपद में संशोधित गाइड लाइन कुछ प्रावधानों के साथ आठ जून से लागू की जा रही है। उन्होंने सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की। सभी धर्म स्थलों में प्रवेश से पूर्व हाथों को सैनिटाइज कीटाणुरहित किया जाय। परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टालों पर शारीरिक दूरी व गोला निशान के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। शापिग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाने की अनुमति भी गाइड लाइन के ही अनुसार रहेगी। होटलों एवं रेस्टोरेन्ट में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक डा. ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पहचान दिखे तो वे तत्काल हेल्प लाइन नंबर 180018005145 पर सूचित कर सकते हैं। बाइक पर केवल एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।
