UP Unlock 4.0 Guidelines : योगी सरकार ने जारी की अनलॉक-4 गाइडलाइन, जानिए क्या बंद-क्या खुला
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 21 सितम्बर के बाद शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इतनी ही छूट राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों के लिए मिलेगी। इसके अलावा अनलॉक-4 के तहत कन्टेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कमोबेश केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही राज्य में अनलॉक-4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में तीस सितम्बर तक लागू रहेगा।
स्कूल-कॉलेज बंद लेकिन कुछ गतिविधियों की छूट:
सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।
ये सब फिलहाल बंद रहेंगे
- सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
- पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी।
-कन्टेनमेंट जोन में सख्ती होगी
- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग और हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।