डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर दर्ज मुकदमे की वापसी की अर्जी मंजूर
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. माननीयों की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि केशव मौर्या के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमे को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। यह आदेश अदालत ने एडीजीसी राजेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अर्जी एवं तर्कों को सुन कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में जनता को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए शासन को यह मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी जाती है।
यह रहा मामला
कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा थाने पर 25 अगस्त 2008 को चंद्रशेखर प्रसाद थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग फर्जी संस्था बनाकर सभा की अनुमति लिए फिर दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने का आयोजन करने लगे लाउडस्पीकर से अनाउंस करने लगे। इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि संस्था फर्जी है जिस समय यह सभा की गई उस समय धारा 144 लगी हुई थी। उसका उल्लंघन किया गया।
पुलिस ने विवेचना के पश्चात 467, 468, 471 व 188 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र अदालत ने प्रस्तुत किया था। अदालत ने संज्ञान लेकर कार्यवाही किया जिसमें इन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन ने इस मुकदमे को जनहित में वापस लिए जाने का निर्णय लिया। इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शासकीय अधिवक्ता ने वाद को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर यह आदेश पारित हुआ।