10 दारोगा, 12 हेड कांस्टेबल एक साथ जबरन रिटायर किए गए, मचा हड़कम्प
गाजीपुर न्यूज़ टीम, कुशीनगर. कुशीनगर के 22 पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर किए जाने से स्थानीय पुलिसकर्मियों में खलबली मची हुई है। पचास साल से की उम्र पूरी कर चुके लापरवाह पुलिस कर्मियों में भय का माहौल है। इनमें 12 हेडकांस्टेबलों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर एसपी ने मुहर लगा दी है। जबकि 10 दारोगाओं की अनिवार्य सेवानिवृत्ति संस्तुत करते हुए डीआईजी को रिपोर्ट भेज दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पुलिस महकमे ने 50 से ज्यादा उम्र के अक्षम कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमानुसार एसपी के स्तर से महकमे के 50 साल की उम्र पार चुके अक्षम पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की गयी है। स्क्रीनिंग कराए जाने के बाद अक्षम पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर कर दिया गया है। बुधवार को जबरन रिटायर किए गए पुलिसकर्मी पुलिस कार्यालय का चक्कर लगाते रहे।
डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी, लखनऊ और नोएडा पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें मुताबिक 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अक्षम पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पचास की उम्र पार कर चुके सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर पद तक के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद जो पुलिसकर्मी अक्षम पाए जाएंगे, उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस बार सीएम ने डीजीपी को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं।
इन्हें दी गयी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
हेड कॉन्स्टेबल राम बहादुर यादव, जनार्दन सिंह, कैपितुल्लाह सिद्दीकी, शिवजी यादव, अखलाक अहमद, छेदी यादव, रमेश यादव, वीरेंद्र नाथ सिंह, राजदेव यादव, सुनीता खत्री, भुवन चंद वर्मा, कुक पृथ्वी शुक्ला। इसके अलावा दस दरोगाओं की सूची संस्तुत कर एसपी ने डीआईजी को भेजी है। डीआईजी कार्यालय से इनके रिटायरमेंट पर अंतिम मुहर लगेगी।
नियुक्ति प्राधिकारी को है 50 के बाद रिटायर करने का अधिकार
सरकारी नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद रिटायर हो जाने की अपेक्षा कर सकते हैं। इसी नियम के तहत समय-समय पर शासनादेश जारी करके नियुक्ति प्राधिकारियों से अक्षम कर्मचारियों को चिह्नित करके रिटायर करने को कहा जाता रहा है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस कार्रवाई के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम कोई नया नहीं है। समय समय पर पुलिस विभाग में 50 की उम्र के बाद अक्षम होने पर स्क्रीनिंग के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती रही है। नियमानुसार इस बार भी कुछ अक्षम कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है।-विनोद कुमार सिंह, एसपी कुशीनगर