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Ghazipur: मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, सम्पत्ति हथियाने के मामले में याचिका खारिज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने  मुख्तार अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसके खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी। उक्त एफआईआर में मुख्तार व उसके बेटों पर जियामऊ इलाके में एक निष्क्रांत सम्पति को अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेजों के सहारे हथियाने और अवैध निर्माण करने का आरोप है। वहीं, न्यायालय ने उसके बेटों की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि तय की है। अगली सुनवाई तक मुख्तार के बेटों की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी। 

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश  मुख्तार अंसारी व उसके बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की दो अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया। न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज करते हुए अपना विस्तृत आदेश सुरक्षित कर लिया है। वहीं उसके बेटों की याचिका पर उनके अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने सरकार के जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय दिया है।


दोनों की गिरफ्तारी पर 21 अक्टूबर  2020  को न्यायालय ने  रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि जियामऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी व उसके बेटों के खिलाफ हजरतगंज थाने में  प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में तीन दिन पहले ही मुख्तार के बेटे उमर व अब्बास अंसारी अचानक अपना बयान दर्ज कराने हजरतगंज कोतवाली पहुंचे थे। विवेचक ने दो घंटे तक उनके बयान लिये थे।


 
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