वाराणसी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डीएम ने दिए कई जरूरी दिशा-निर्देश, जारी किए गाइड लाइन
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. कोरोना वायरस के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान में जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित किया हैं।
प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा दो गज शारीरिक दूरी का प्रत्येक जगह पालन करेगा
जिलाधिकार कौशल राज शर्मा ने बताया कि पारित निषेधाज्ञा अनुसार जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज शारीरिक दूरी का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। जनपद में समस्त मन्दिरों में व घाटों पर तथा घाटों पर आयोजित आरती के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग किया जायेगा व सोशल डिसटेन्सिंग का पालन किया जायेगा। इसे पालन कराने की मंदिर प्रबंधन व आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी। जनपद में समस्त होटलों, मॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, बारात घर, मैरेज हॉल आदि स्थानों पर मास्क का प्रयोग किया जायेगा व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा।
यदि दुकानदार अथवा ग्राहक इसका उल्लंघन करते पाए गए तो इन्हें सील करने की कार्यवाही की जायेगी। पूरे प्रदेश में दुकानों का समय प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक निर्धारित है। सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान रात्रि 9 बजे बंद किए जाएं। रात्रि 9 बजे के बाद ऐसी दुकानें खुली पायी गयी, तो उन पर कार्यवाही की जायेगी। आबकारी के थोक अनुज्ञापन, फुटकर दुकानें व बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित होंगी। जनपद में समस्त दुकानों में दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी व्यक्ति का मास्क पहने बिना घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है, अतः यदि किसी भी खरीदार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी।
प्रतिबंधों की अवहेलना पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी
जनपद के निजी चिकित्सालयों में मरीजों को बैठाने की व्यवस्था शारीरिक दूरी से की जाए। मरीजों को दूर-दूर ही रखा जाये। जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा आदि वाहनों के चालकों व उसमें बैठे सवारियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जायेगा तथा निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारियों को नहीं बिठाया जायेगा। उल्लंघन करने पर वाहन सीज किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन प्रकिया में मास्क व शारीरिक दूरी पालन ना करने वाले व्यक्ति को विकास खण्ड व मतगणना स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पालन न करने वाले व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।