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आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला के आयेंगे बुरे दिन! अब 2 पासपाेर्ट मामले में भी चलेगा मुकदमा, आरोप तय

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मुरादाबाद. आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला के खिलाफ अलग-अलग जन्मतिथि के दो पासपोर्ट बनाने के मामले में अब मुकदमा चलेगा। पुलिस की चार्जशीट पर अब्दुल्ला के अधिवक्ता की ओर से दाखिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अदालत ने खारिज कर दिया है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ छह अगस्त 2019 को सिविल लाइंस काेतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है।

अब्दुल्ला आजम के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और पहले पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 लिखी है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट पर अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर अभियाेजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। 

आपत्ति पर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बहस की थी। बहस दो सितंबर काे पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन के मुताबिक अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी है। अब अब्दुल्ला पर अदालत में आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद मुकदमा चलेगा।

दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में आज फिर होगी सुनवाई : सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाने के मुकदमे में लगातार सुनवाई जारी है। बुधवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें सांसद के अधिवक्ता ने मुकदमे के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना से जिरह की। गुरुवार को फिर अदालत सुनवाई करेगी। भाजपा नेता ने वर्ष 2019 में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी। वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं थे।

फर्जीवाड़ा करके अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र 26 साल दर्शा दी गई। पुलिस ने इस मामले में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, षड्यंत्र रचने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मुकदमा भी अब सुनवाई पर आ गया है। अभियोजन की ओर से इसमें चार सितंबर को भाजपा नेता की गवाही शुरू हुई थी। इसके बाद से अदालत रोजाना इस केस की सुनवाई कर रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि बुधवार को सुनवाई के दौरान भाजपा नेता से सांसद के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। जिरह जारी है।

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