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Form 16 In ITR: क्या होता है Form 16, क्यों है यह ITR फाइल करने के लिए जरूरी, जानें पूरी डिटेल

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने FORM16 का जिक्र जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, फॉर्म 16 क्या होता है, और करदाता के लिए यह जरूरी क्यों है? तो आइए यह जानते हैं कि, फॉर्म 16 आखिर है क्या?

क्या है फॉर्म 16

फॉर्म-16 (Form-16) एक TDS सर्टिफिकेट है, जो की आपकी सभी कर योग्य आय और स्रोत पर अलग अलग कर तरह की कटौती (TDS) को सूचीबद्ध करने का काम करता है। फॉर्म 16 आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक होता है। फॉर्म 16 एक ऐसा सर्टिफिकेट है, जो कि नियोक्ता की तरफ से अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है। यह फॉर्म इस बात की पुष्टि करता है कि कर्मचारी की ओर से अधिकारियों के पास टीडीएस काटा और जमा किया गया है।

फॉर्म-16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। फॉर्म-16 एक नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है और इसमें वह जानकारियां होती है, जो आपके टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी होती है।

कौन कौन सी जानकारियां होती हैं पार्ट A में

फॉर्म 16 के पहले पार्ट में नियोक्ता का नाम और पता, नियोक्ता का पैन नंबर, नियोक्ता का टीएएन नंबर, कर्मचारी का पैन नंबर, वर्तमान नियोक्ता के साथ रोजगार की अवधि तिमाही आधार पर काटे गए और जमा किए गए टैक्स का विवरण, जो नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होती है जैसी जानकारियां शामिल होती हैं। ये भी पढ़े: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी की सम्पूर्ण जानकारी - पीएमएवाई - PMAY

अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं, तो यह आपको तय करना होगा कि आप दोनों नियोक्ताओं से या अंतिम नियोक्ता से फॉर्म का पार्ट बी हासिल जरूर कर लें। पार्ट-बी, पार्ट-ए का एक अनुलग्नक है।

क्या है पार्ट B

फॉर्म 16 के पार्ट B में, वेतन का पूरा ब्यौरा, सेक्शन 10 के तहत छूट प्राप्त भत्तों का पूरा ब्योरा और आयकर अधिनियम के तहत प्राप्त छूट जैसी जानकारियां दी होती हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म-16 काफी अहम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना फॉर्म-16 खो देते हैं, तो आप अपने नियोक्ता से डुप्लिकेट फॉर्म 16 के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। यदि आप एक वित्त वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं, तो प्रत्येक नियोक्ता रोजगार की अवधि के लिए फॉर्म-16 का एक अलग पार्ट-ए जारी करेगा।

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