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पीएमएवाई अर्बन (PMAY Urban) सूची 2021 : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की लाभार्थी सूची @ pmayuclap.gov.in

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. पीएमएवाई (शहरी) pmay urban योजना देश भर के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है, जिसमें झुग्गियों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि लोगों को किफ़ायती आवास मिले। एक अनुमान है कि वर्ष 2022 तक झुग्गी घरों की माँग 1.8 करोड़ तक पहुँच जाएगी। नतीजतन, आवास की अनुमानित आपूर्ति को पूरा करने के लिए योजना के अनुसार लगभग 2 करोड़ किफ़ायती घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएमएवाई-शहरी योजना के अंतर्गत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि लाभार्थी परिवार भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी पक्के घर के मालिक न हों।

विषयसूची

  • पीएमएवाई (अर्बन) शहरी (pmay urban) की विशेषताएँ और लाभ
  • पीएमएवाई-शहरी सूची 2021 : लाभ पाने के लिए अनिवार्य दस्तावेज़
  • इस प्रणाली के लाभार्थियों को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) की उपलब्ध जानकारियों द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
  • पीएमएवाई-शहरी (अर्बन) 2021 के अंतर्गत लाभार्थी कौन हो सकता है?
  • पीएमएवाई शहरी सूची 2021 की जाँच @ pmayuclap.gov.in कैसे करें

पीएमएवाई अर्बन (PMAY Urban) सूची 2021

नवीनतम अपडेट : केंद्र सरकार ने जून 2021 में ‘बेनिफ़िशरी लेड कंस्ट्रक्शन’ तथा ‘अफ़ोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप’ श्रेणियों के तहत पीएमएवाई-शहरी योजना के अंतर्गत 3.61 लाख घरों को मंज़ूरी दी है।

इस योजना में देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 4041 वैधानिक कस्बे शामिल होंगे, जिसमें 500 प्रथम श्रेणी शहरों को प्राथमिकता दी गई है। यह कार्य 3 चरणों में होने जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की चार उपश्रेणियाँ हैं : “इन-सीटू” स्लम रीडेवलपमेंट (आईएसएसआर), क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस), अफ़ोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी), और बेनिफ़िशरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एन्हांसमेंट (बीएलसी)। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी 4041 शहरों में तीन चरणों में कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रथम श्रेणी के 500 शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी :

चरण 

अवधि

चरण का विवरण

चरण I

अप्रैल 2015 – मार्च 2017

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 100 शहरों को उनकी इच्छा के अनुसार सम्मिलित करना

चरण II

अप्रैल 2017 - मार्च 2019

अतिरिक्त 200 शहरों को सम्मिलित करना

चरण III

अप्रैल 2019 - मार्च 2022

अन्य सभी शेष शहरों को सम्मिलित करना

पीएमएवाई (अर्बन) (PMAY Urban) शहरी की विशेषताएँ और लाभ

संभावित घर खरीदारों की मदद के लिए, पीएमएवाई-यू की विभिन्न विशेषताओं और लाभों को नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है - 

विशेषताएँ

एमआईजी-I

एमआईजी-II

अधिकतम सब्सिडी राशि

2.35 लाख रु.

2.30 लाख रु.

सब्सिडी के लिए अधिकतम ग्रह ऋण राशि

9 लाख रु.

12 लाख रु.

सब्सिडी ब्याज दर

4.00%

3.00%

एक आवासीय इकाई का अधिकतम कार्पेट क्षेत्र

160 वर्ग मी.

200 वर्ग मी.

अधिकतम ग्रह ऋण अवधि

20 वर्ष

20 वर्ष

ब्याज सब्सिडी एनपीवी के लिए छूट दर

9%

9%

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार जून 2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री आवास योजना के विकास की दर इस प्रकार है :

वित्तीय प्रगति (करोड़ रु. में) :

परियोजनाओं में निवेश : 7.35 लाख करोड़ रु.

स्वीकृत केंद्रीय सहायता : 1.81 लाख करोड़ रु.

जारी की गई केंद्रीय सहायता : 96,067 करोड़ रु.

भौतिक प्रगति (संख्या) :

मकान स्वीकृत हुए : 112.52 करोड़

मकान जिनका निर्माण शुरू हुआ : 82.64 लाख

मकान पूर्ण हुए : 48.31 लाख

सरकार ने जून 2021 में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 3,61 लाख घरों को ‘बेनिफ़िशरी लेड कंस्ट्रक्शन’ और ‘अफ़ोर्डेबल हाउसिंग वर्टिकल’ के बीच साझेदारी के ज़रिए मंज़ूरी दी।

पीएमएवाई-शहरी (PMAY Urban) सूची 2021 : लाभ पाने के लिए अनिवार्य दस्तावेज़

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मतदाता परिचय पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मनरेगा संख्या
  • जाति/समुदाय प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र या निम्न आय वर्ग का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है)
  • राष्ट्रीयता का प्रमाण जैसे पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज़
  • संपत्ति मूल्यांकन प्रमाण पत्र
  • बैंक विवरण और खाता विवरण
  • वेतन पर्ची और आयकर रिटर्न (आईटीआर) विवरण
  • लाभार्थी के पास पक्का मकान न होने का प्रमाण (शपथ पत्र)

पीएमएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान

इस प्रणाली के लाभार्थियों को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) की उपलब्ध जानकारियों द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
  • गैर-अजा/अजजा और बीपीएल के अंतर्गत अल्पसंख्यक
  • मुक्त हो चुके बंधुआ मज़दूर
  • इसके बाद अर्धसैनिक बलों के परिवार और युद्ध में मारे गए लोगों की विधवाएँ’, पूर्व सैनिक और सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वाले अन्य लोग हैं |

पीएमएवाई-शहरी (अर्बन) (PMAY Urban) 2021 के अंतर्गत लाभार्थी कौन हो सकता है?

  • पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियाँ लाभार्थी परिवार का हिस्सा होंगे।
  • प्राप्तकर्ता परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • एक अलग परिवार के रूप में, कमाने वाले वयस्क सदस्य (विवाहित या अविवाहित) पर विचार किया जा सकता है।

पीएमएवाई शहरी (PMAY Urban) सूची 2021 की जाँच @ pmayuclap.gov.in कैसे करें

चरण 1 : पीएमएवाई-शहरी की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayuclap.gov.in/ पर जाएँ।

चरण 2 : होम पेज पर ‘Select Beneficiary’ टैब चुनें।

चरण 3 : ‘Search by Name’ विकल्प चुनें।

चरण 4 : आधार संख्या दर्ज करें, ‘Show’ पर क्लिक करें।

चरण 5 : आधार नंबर दर्ज करने के बाद, ‘Show’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 6 : PMAY Urban सूची से नाम की जाँच करें।

संपर्क :

अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए, आप राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से संपर्क करने के लिए टोल-फ़्री नंबरों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये नंबर नीचे दिए गए हैं :

हुडको -  1800-11-6163

एनएचबी - 1800-11-3388, 1800-11-3377

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