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गाजीपुर में पहली बार 15 सौ जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा इस बार एक ही दिन रिकार्ड 15 सौ जोड़ों का सामूहिक विवाह कराए जाने की योजना है। इसका आयोजन 11 दिसंबर को आरटीआई मैदान स्थित नवीन स्टेडियम में जाएगा।

आवेदन करने की अंतिम तिथि आठ दिसंबर है। इसकी तैयारियों में समाज कल्याण विभाग सहित सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। सभी ब्लाकों, नगरपालिकाओं व नगरपंचायतों को इसक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या और विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं का विवाह कराया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। साथ में कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपये उपहार स्वरूप भेजे भी जाएंगे। नगर क्षेत्र के वैवाहिक जोड़े नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र के पात्र वैवाहिक जोड़े अपने संबंधित विकास खंड में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

ये है पात्रता

कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की आय दो लाख रुपये के अंतर्गत हो। विवाह के लिए कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इतने बड़े स्तर पर पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है।

एक जोड़े के विवाह में कुल 51 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें से 35 हजार रुपये कन्या के खाते में भेज दिया जाएगा। 10 हजार रुपये की उन्हें सामग्री दी जाएगी। छह हजार रुपये में उनका विवाह संपन्न कराने, जलपान व भोजन कराने में खर्च किया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र जोड़ों का विवाह कराया जाएगा।- रामनगीना यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।

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