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माफिया मुख्‍तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में त्वरित कार्यवाही का निर्देश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. हैबियस कारपस याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा छ: सप्ताह के अन्दर गैंगस्टर मामले का निस्तारण करने के निर्देश पर सदर विधायक मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने एमपी एमएलए कोर्ट में बहस की है। इस बाबत दिनेश चौरसिया की विशेष अदालत में आवेदन उक्त आदेश के साथ प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने नियत तिथि पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिह ने बताया कि मुख्तार अंसारी की तरफ से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दी गयी थी। जिसमे कहा गया कि आरोपी मुख्तार अंसारी 9 सितम्बर 2011 से दक्षिण टोला थाने के गैंगस्टर मामले में जेल में निरूद्ध हैं। जबकि उक्त मामले में दस साल की अधिकतम सजा होती है उससे ज्यादा समय से आरोपी जेल में हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

इस बात पर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने अधीनस्थ अदालत में उक्त बातों का हवाला देकर आवेदन करने का सुझाव दिया और अदालत को निर्देश दिया कि आवेदन पर सुनवाई कर यदि बन्दी के विशेषाधिकार का हनन हो रहा है तो उस पर उचित कार्रवाई करे और छ: सप्ताह के अन्दर उक्त मुकदमे का निस्तारण करें।

वाराणसी में अजय राय ने मांगी सुरक्षा : वहीं दूसरी ओर अवधेश राय हत्‍याकांड में मुख्‍तार अंसारी से सुरक्षा के लिए अदालत में कांग्रेस नेता अजय राय ने मांग की है। आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं अपने समर्थकों के साथ अजय राय अदालत पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्‍होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाया कि अदालत के भी आदेशों और निर्देशों की वाराणसी पुलिस अवहेलना कर रही है जिससे उनके लिए खतरा उत्‍पन्‍न हो गया है। 

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