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पिता पुत्र समेत चार को तीन साल कैद, जुर्माना भी लगाया - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. आठ साल पहले जमीन के विवाद में नोनहरा थाना क्षेत्र के रोहली गांव में मारपीट के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपियों को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सभी को सजा के अलावा प्रत्येक पर ग्यारह ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 गुलाब सिंह की अदालत ने पिता पुत्र सहित 4 लोगों को मारपीट के मामले में दोषी पाया। अभियोजन ने बताया कि थाना नोनहरा गांव रोहिली के कुमार राम ने 29 नवम्बर 2014 को केस दर्ज कराया। इसमें बताया कि खेत के मेढ़ के विवाद को लेकर मेरे पट्टीदार रामकरन, व उनके लड़के अच्छेलाल व संतलाल तथा संतलाल का लड़का प्रमोद कुमार से विवाद को लेकर मेरे भतीजे अशोक कुमार व उसकी पत्नी पुष्पा को मार पीट की। 

लाठी डंडों से मारपीट के चलते दोनों को गंभीर चोटें आईं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद जज ने पिता पुत्र समेत सभी चार लोगों को 3 साल की कैद व 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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