ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर चेतावनी जारी, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाने वालों के साथ अब पुलिस करेगी यह काम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार चलाने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी ट्रैफिक चालान और ड्राइविंग लाइसेंस के जब्त होने को लेकर जारी की है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का हमेशा पालन करें।
मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर चालक तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहले वाले नियमों के तहत उसपर पहली गलती में 400 रुपये तक का जुर्माना लगता था अगर उसके बाद वह ऐसी गलती फिर करता था तो उसका जुर्माना बढ़कर 1000 रुपये तक होता था लेकिन अब नय ट्रैफिक नियमों के अनुसार तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहली गलती में एलएमवी वाहनों के लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये और यात्री/माल वाहन के लिए 2000 रुपये से 4000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर वाहन चालन दूसरी बार फिर यह गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका अब सीधा ड्राइविंग लाइसेंस ही जब्त कर लिया जाएगा।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका
परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और राज्य चुनें। 'न्यू लर्नर लाइसेंस ' पर क्लिक करें, जिसके बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां अपने बारे में निजी जानकारी, अपना पता, फोन नंबर आदि भरना पड़ेगा। फिर फोटो और साइन की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद टेस्ट के लिए तारीख चुनें। आखिरी स्टेप है फीस जमा करनी होगी। यहां तक ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद आपको टेस्ट के लिए RTO जाना पड़ेगा। इसके कुछ दिन बाद लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 30-180 दिन के भीतर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए ऐसे ही प्रोसेस से गुजरना होगा, जैसे प्रोसेस से आप लर्निंग लाइसेंस के लिए गुजरे हैं। सारथी पोर्टल पर लॉग इन करें, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, नया पेज खुलेगा, यहां डिटेल्स भरें और टेस्ट के लिए तारीख का चयन करके फीस जमा करें। फिर चुनी गई तारीख पर RTO जाकर परमानेंट DL का टेस्ट देना होगा, जिसमें पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस आपको द्वारा दिए गए पते पर आ जाएगा।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।