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उत्तर प्रदेश में समूह ग और घ कार्मिकों के तबादलों के आदेश जारी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ.  राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 की वार्षिक स्थानांतरण नीति घोषित किए जाने के क्रम में राज्य कर विभाग ने समूह ग और घ के कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए आदेश जारी कर दिया है। अपर आयुक्त प्रशासन सुधा वर्मा की ओर से सभी जोनल अपर आयुक्त को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि समूह ग के कार्मिकों के जोन के बाहर स्थानांतरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किए जा सकेंगे।

जोन के अंतर्गत एक से दूसरे जिले में भी स्थानांतरण विभागाध्यक्ष की सहमति से किए जा सकेंगे। यदि एक जिले में तैनात किसी कार्मिक की दूसरे जिले के सचल दल/विशेष अनुसंधान शाखा में तैनाती प्रस्तावित की जाती है तो विभागाध्यक्ष की मंजूरी लेते समय इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि संबंधित कार्मिक तीन वर्षों से सचल दल/विशेष अनुसंधान शाखा में तैनात नहीं रहा है।

समूह ग और घ के कार्मिकों के स्थानांतरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किए जाएंगे। स्थानांतरण की अवधि 30 जून तक होगी। आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता के आरोपित कर्मचारियों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय/ संवेदनशील कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही भी शुरू की जाए।

अपरिहार्य परिस्थिति में ही ऐसे कार्मिकों को जोन से बाहर स्थानांतरण करने के लिए तर्कसंगत प्रस्ताव जोनल एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय को भेजा जाए। जिन कार्मिकों ने अपने संवर्ग या अन्य संवर्ग में की गई पदोन्नति के पद को किन्ही कारणों से स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार की पदोन्नति को मुख्यालय की ओर से निरस्त किया जा चुका है तो ऐसे कार्मिकों को उनके वर्तमान पटल कार्यालय में किसी भी दशा में तैनात नहीं रखा जाएगा। ऐसे कार्मिकों की तैनाती कर निर्धारण, सचल दल, अपर आयुक्त अपील के कार्यालय में भी भविष्य में नहीं की जाएगी.

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