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दारोगा और सिपाही पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर. निलंबित दारोगा व सिपाही के खिलाफ दो युवतियों ने चौरी चौरा व शाहपुर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस बलिया व संतकबीरनगर जिले के रहने वाले आरोपितों की तलाश कर रही है। आरोप है कि मंदिर में शादी करने का झांसा देकर दोनों ने दुष्कर्म किया।

शादी करने का झांसा देकर कई माह तक रखा था साथ

कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थानाक्षेत्र की रहने वाली युवती ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि बलिया जिले के रसड़ा थानाक्षेत्र स्थित महतवार गांव निवासी दारोगा विनय कुमार की तैनाती पांच साल पहले कप्तानगंज थाने में थी।अपने को अविवाहित बताते हुए उसे प्रेम जाल में फंसाने के बाद विनय ने मंदिर में करके शारीरिक सम्बंध बना लिया।वह जहां भी तैनात रहे उसे अपने साथ बतौर पत्नी रखते थे। वहां के लोगों से उसका परिचय अपनी पत्नी के रूप में ही कराते थे। कुछ दिन बाद पता चला कि दारोगा पहले से शादी शुदा हैं और उनके दो बेटे भी हैं।

पांच साल से कर रहा था शोषण

आरोप है कि शादी का झांसा देकर पिछले पांच साल से दारोगा ने शारीरिक शोषण किया। इस दौरान दो बार वह गर्भवती हुई तो दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। शादी करने का दबाव बनाने पर दारोगा ने पीटकर घर से निकाल दिया। एसएसपी के आदेश पर चौरी चौरा थाना पुलिस ने निलंबित दारोगा विनय के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात कराने, शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी करने का मुकदमा दर्ज किया है।

मंदिर में शादी की, गर्भवती हुई तो घर से निकाला

दूसरी मामला शाहपुर थानाक्षेत्र का है। थानेदार को दिए प्रार्थना पत्र में युवती ने लिखा है कि संतकबीरनगर जिले के रहने वाले सिपाही राहुल कुमार से चार पहले दोस्ती हुई थी।नजदीकी बढ़ने पर मंदिर में शादी करने के बाद साथ रहने लगा। कुछ दिन तक मामला ठीक रहा। गर्भ ठहरने पर युवती ने घर ले जाने के लिए कहा तो प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि गर्भपात कराकर घर से निकाल दिया। शिकायत पर एसपी देवरिया ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही निलंबित कर दिया। मुकदमे में समझौता करने के बहाने घर आकर निलंबित सिपाही ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के आरोपित निलंबित दारोगा व सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।पीडि़त का मेडिकल व कोर्ट में बयान कराया जा रहा है।आरोपितों की तलाश चल रही है।जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - डा. गौरव ग्रोवर, एसएसपी।

नाबालिग से दुष्कर्म के अपराधी को दस साल की सजा

नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो रोहित सिंह ने महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के मंसूरगंज टोला निवासी अभियुक्त दिनेश यादव को दस साल के कठोर कारावास एवं दो लाख 70 हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि 22 अक्टूबर 2019 की सुबह करीब नौ बजे वादी की नाबालिग लड़की स्कूल पढ़ने जा रही थी। रास्ते से अभियुक्त दिनेश यादव उसे बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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