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मुख्तार अंसारी के बाद अब्बास को पंजाब में पनाह

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. यूपी एटीएस, ईडी और लखनऊ पुलिस मुख्तार अंसारी के कुनबे पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। मुख्तार अंसारी के बाद उसके बेटे अब्बास को भी पंजाब में पनाह मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम अलर्ट हो गई है। उसकी आखिरी लोकेशन भी पंजाब ट्रेस हुई है। दूसरी तरफ ईडी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।

मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब की रोपण जेल में हुए थे खास इंतजाम

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब्बास को पंजाब में एक पूर्व मंत्री की मदद से पनाह मिलने की जानकारी मिली है। इसके बाद से पुलिस के साथ एक एसटीएफ की टीम धर-पकड़ के लिए लगी हुई है। मुख्तार अंसारी के रोपण जेल में बंद होने के दौरान उसके लिए खास इंतजाम किए गए थे। इसका खुलासा पिछले दिनों जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन में किया था।

उनका कहना था कि रोपण जेल में मुख्तार अंसारी की देख रेख में 10 आईपीएस को लगाया गया था। यहां तक जेल में उसकी पत्नी तक के रहने की व्यवस्था की गई थी। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मुख्तार के बाद अब अब्बास को पंजाब में पनाह मिलने की जानकारी को पुष्टि के लिए खुफिया और सर्विलांस टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है।

मुख्तार की पत्नी नहीं पहुंची बयान देने, तलाश हुई तेज

मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी आफशा अंसारी ईडी के नोटिस देने के बाद भी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। इसके चलते शनिवार को ईडी ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी, एसटीएफ और पुलिस की लगातार दबिश के चलते मुख्तार अंसारी के परिजन विदेश भागने की फिराक में हैं।

इसके चलते मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। कई बार पूछताछ के लिए प्रयागराज स्थित कार्यालय बुलाने के बाद भी अफशा के हाजिर न होने पर उसके विदेश भागने की आशंका है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में अफशा अंसारी का नाम मुख्तार अंसारी के साथ सह-आरोपी के रूप में दर्ज है। ईडी पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई बीएसपी सांसद अफजल अंसारी समेत दर्जन भर लोगों को बयान दर्ज कराने को नोटिस भेजा था।

अब्बास के भगोड़ा घोषित होते ही घर पर कुर्की नोटिस चस्पा

महानगर थाना पुलिस सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के गाजीपुर स्थित संपत्ति कुर्क करने की नोटिस शनिवार को चस्पा कर दिया। लखनऊ की महानगर पुलिस ने अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी 11 अगस्त को कोर्ट में दी थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए 25 अगस्त तक उसको पेश करने को कहा था।

उसकी गिरफ्तारी न होने पर एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी विधायक के खिलाफ 82 दंड प्रक्रिया संहिता जारी करके विधायक अब्बास को फरार घोषित कर कर दिया।

14 जुलाई को जारी हुआ था कोर्ट में पेश करने का वारंट

मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। मामले में महानगर पुलिस को उनको कोर्ट में पेश करने को कहा था। अब्बास के खिलाफ 12 अक्टूबर, 2019 को इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने महानगर थाने में अवैध शस्त्र संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।

इसकी विवेचना एसटीएफ कर रही है। जांच के दौरान पुलिस टीम ने दो राइफल, तीन 12 बोर का गन, एक रिवाल्वर और एक पिस्टल के साथ कई बोर के 4431 कारतूस और मैगजीन बरामद की थी। 24 दिसंबर, 2020 को इस मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ 420, 467, 468 , 471 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत चार्ज शीट दाखिल की गई थी।

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