Today Breaking News

गाजीपुर जिले में 2 दिसंबर को होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए दो दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए सामान्य वर्ग के निराश्रित सहित अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व विधवा महिला पात्र होंगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसकी पात्रता के लिए शर्ते तय हैं।

समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह को लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है। इसके लिए विभाग की नियम निर्धारित किया गया है। जिसमें कन्या के अभिभावक निराश्रित, गरीब व जरूरतमंद हो। आवेदक के परिवार की आय दो लाख हो, विवाह के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। 

वहीं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल, शैक्षणिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। इस योजना के तहत कानूनी रूप से तलाक होने वाले तलाकाशुदा महिलाओं का भी पुर्नविवाह कराया जाएगा। 

इसमें निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं विकलांग हो को प्राथमिकता दी जायेगी। समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव ने बताया कि इसके लिए परिजनों को ब्लाक पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद विभागीय सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद सामूहिक विवाह में शामिल किया जाएगा।

'