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मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी पर शिकंजा, संपत्ति कुर्क करने का आदेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश हुआ है। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया। मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पहले ही फरार घोषित है। अब्बास स्पोर्ट्स कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई हथियार खरीदने के मुकदमे में फरार चल रहा है। कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी की हाजिरी के लिए 17 नवंबर की तिथि तय की है। 

अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ 25 अगस्त को धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत फरार घोषित किया था। महानगर थाने की पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दी कि आरोपी की तलाश में सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई। प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों की पुलिस का भी सहयोग लिया गया। आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नही मिला।

क्या था मामला

पत्रावली के अनुसार महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था। इसके बाद अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया।

आरोप है कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले पते के शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिये। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी व अनुमति के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया लिया।

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