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मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर केस में 15 दिसंबर को आएगा फैसला

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. 15 दिसम्बर को माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगेस्टर केस में फैसला आएगा। ग़ाज़ीपुर में वर्ष 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर केस दर्ज किया गया था। ये मामला ग़ाज़ीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में आज जिरह और गवाही पूरी हुई। जिसके बाद अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 15 दिसम्बर की तारीख नीयत की है।

गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में भी 25 नवम्बर को ही फैसला आना था,लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रक्रिया रुक गयी थी। फिलहाल आज इस मामले में अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 15 दिसम्बर की तिथि नीयत की है।

पुलिस ने मामले में दर्ज किया था केस

मालूम हो कि तीन अगस्त 1991 को अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ अपने वाराणसी मकान के गेट पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारुति वैन आई। गाड़ी से उतरे लोगो ने ताबड़तोड़ उनके भाई के ऊपर फायर किया। सभी के हाथों में असलहा था। मारुति वैन से सभी भागने का प्रयास किए, इस पर अजय राय ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद सभी लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गए। अजय अपने भाई को कबीर चौरा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। इसी मामले को लेकर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसका विचारण अदालत में चल रहा है।

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