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गाजीपुर में प्राइवेट फर्म ने किसान से की 36 करोड़ की धोखाधड़ी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव के एक किसान के पैन व आधार का उपयोग कर ओखला (दिल्ली) की एक फर्म के 36 करोड़ का कारोबार करने का मामला सामने आया है। जीएसटी नम्बर के जरिए किए गये कारोबार पर जब आयकर विभाग ने चार करोड़ टैक्स अदायगी का नोटिस किसान को भेजा तो उसके होश उड़ गये। जिसके बाद पीड़ित ने रेवतीपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ उसके अभिलेखों का गलत उपयोग किए जाने की आशंका जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

पीड़ित बृज विहारी राय पट्टी निवासी रेवतीपुर भीष्मदेव राय पट्टी ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी गाजियाबाद से उप आयकर निदेशक गनेश झा का रजिस्टर्ड डाक के जरिए नोटिस मिलने के बाद हुई। किसान ने बताया कि किसी अज्ञात ने मेरे आधार, पैन कार्ड आदि अभिलेख का गलत उपयोग कर मनोरमा इंटरप्राइजेज फर्म के नाम से जीएसटी पंजीकृत करा 36 करोड़ की खरीद बिक्री किया गया। जिसके बाद मुझे आयकर विभाग के द्वारा चार करोड़ के टैक्स अदायगी का नोटिस भेजा गया। जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है।

मालूम हो कि इधर पीड़ित किसान सहित उसका पूरा परिवार इस नोटिस के मिलने के बाद से ही थाना से लेकर कचहरी तक न्याय के लिए चक्कर लगा रहा है। जब से आयकर विभाग का यह नोटिस किसान को मिला है तभी से खुद उसके व परिवार का दिन का चैन और रात की नींद गायब है। उसे नहीं सूझ रहा कि वह क्या करे। पीड़ित किसान ने पुलिस को दिए गये लिखित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात के द्वारा मेरे कागजातों का दुरूपयोग किया गया है।

पीड़ित ने बताया कि उसे जो नोटिस भेजी गई है, उस फर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है और न ही उसने किसी तरह का कोई इतना भारी भरकम लेनदेन ही किया है। इस संबंध में रेवतीपुर थानाध्यक्ष प्रशांत चौधरी ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की छानबीन की जा रही है।

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