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गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गले की फांस बना ‘गैंगस्टर एक्ट’; 80 के दशक में जुर्म की दुनिया में उतरा था

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. आपराधिक मुकदमों में गवाहों के मुकरने से बचने वाला गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के लिए गैंगस्टर एक्ट ही गले का फांस बन गया है। चाहे वह भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या फिर वाराणसी में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूगंडा अपहरण कांड हो या फिर कपिलदेव सिंह हत्याकांड व मीरहसन पर हमला हो। इन मामलों में दोषमुक्त होने वाले मुख्तार के लिए इन्हीं मुकदमों ने 18 साल से जेल में बंद मुख्तार को सजा दिलाई।

मुहम्मदाबाद कस्बा के फाटक निवासी मुख्तार अंसारी 80 के दशक में जुर्म की दुनिया में उतरा आया था। ठेके की अदावत में हरिहरपुर के सच्चिदानंद राय की 17 जुलाई 1986 में हुई हत्या में सुर्खियों में आया था। हालांकि मुख्तार के बाहुबल के सामने उनके स्वजन ने रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटाई।

स्वजन ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद अपराध के दलदल में उतरा मुख्तार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तार अंसारी का एक बार फिर नाम 29 नवंबर 2005 को मुहम्मदाबाद के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों की एके-47 से ताबड़तोड़ की गई हत्या में साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था।

कृष्णानंद राय की हत्या बसनियां की खराब पुलिया पर उस समय हुई थी जब वह अपने सियाड़ी गांव में खेल प्रतियोगिता का उदघाटन कर लौट रहे थे। 

इन मामलों में बरी हो चुका है मुख्तार

-कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से 29 अप्रैल, 2023 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा।

1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने, धमकाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 21 सितंबर, 2022 को सजा सुनाई। आलमबाग लखनऊ में दर्ज केस की धारा 353 में दो साल की कैद, 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 में दो साल की कैद, दो हजार अर्थदण्ड और धारा 506 में सात साल की कैद, 25 हजार रुपये की सजा से दंडित किया गया।

लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 सितंबर, 2022 को दो साल की कैद 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

आर्म्स एक्ट और टाडा एक्ट में नई दिल्ली में दर्ज केस में न्यायालय एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली ने पांच लाख 50 हजार का अर्थदण्ड, 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।

यह तीसरी बार गैंगस्टर में मुख्तार को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले मुख्तार अंसारी को वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड और विहिप के कोषाध्यक्ष व कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण कांड के मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में दस-दस साल की सजा हो चुकी है।

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