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बलात्कारी बीजेपी विधायक पर दुष्कर्मी मुकदमे को प्रभावित करने का मामला

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, सोनभद्र. सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर पहुंचे। जिला न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में उन पर पहले से एक दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट का मामला चल रहा है। इसी को लेकर आज जिला न्यायालय की तरफ से आज फैसला सुनाया जाना था। 

न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया। वहीं वादी के वकील ने बताया कि आगामी 20 नवंबर 2023 को फैसला सुनाया जाएगा।

क्या है घटना क्रम

अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया था कि बीते 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई घर पर आई और काफी पूछने पर बताया कि प्रधान के पति रामदुलार गौड़ (वर्तमान में दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक हैं) ने कई बार हमारी बहन के साथ डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। आज शौच जाते समय हमारी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के परिजनों द्वारा थाने पर मिली तहरीर के आधार पर दुद्धी थाने में नाबालिग से दुष्कर्म और पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था।

बलात्कारी बीजेपी विधायक

पीड़िता के भाई रामसेवक ने बताया कि 4 नवंबर 2014 से दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट का मामला दुद्धी के बीजेपी विधायक रामदुलारे गौड़ पर चल रहा है। रामदुलार गौड़ उस समय प्रधान पति और क्षेत्र में दबंग व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। वर्तमान में यह दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक हैं। करीब 9 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस मुकदमे का फैसला नहीं आ पाया है।

दुष्कर्म पीड़िता की अब शादी भी हो चुकी है। दुद्धी के बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ द्वारा लगातार मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे है। साथ ही मुकदमे को लेकर सुलह समझौता करने का काफी दबाव दे रहे है। आज न्यायालय ने सजा के लिए एक महीने बाद की तिथि निर्धारित कर दी है।

वादी पक्ष के वकील राम जियावन ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से या मुकदमा चल रहा है। लगातार सुनवाई होने के बावजूद भी इस मुकदमे में फैसला नहीं आ सका है, हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। वही वर्तमान में दुद्धी क्षेत्र से विधायक बन चुके राम दुलार गौड़ द्वारा लगातार मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता के घर जाकर उस पर सुलह करने का दवाव बनाया जा रहा है। आगामी 20 नवंबर को फैसले की तिथि निर्धारित की गई है।

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