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गाजीपुर में धारा 144 लागू, SDM बोले- सार्वजनिक स्थानों पर लाइसेंसी असलहा लेकर जाने पर होगी कार्रवाई

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. इस वर्ष 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इसके अलावा 8 मार्च को महाशिवरात्री का पर्व मनाया जायेगा। 24 मार्च को होलिका दहन तथा 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। इन सब को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा इसका लाभ उठाकर गलत अफवाहें एवं धार्मिक उन्माद फैलाकर शान्ति व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। त्यौहारों को सकुशल तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जा सके। साथ ही साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसे में गाजीपुर जिला प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है।

गाजीपुर जिले में धारा 144 लागू

एडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश के अन्य जिलों में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 के लागू करना आवश्यक हो गया है।

एडीएम ने मीडिया से बताया कि धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे। ऐसे स्थान पर प्रदर्शन और अनशन आदि का आयोजन भी नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा । साथ ही कोई ऐसा अस्त्र किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र कर प्रदर्शित भी नहीं करेगा। लोग अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेंगे। यह आदेश गाजीपुर में 2 माह तक लागू रहेगा। इसके अलावा वापस न लेने पर प्रभावी बना रहेगा।

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