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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की सजा माफी की अपील पर इस दिन होगी सुनवाई, जानें मामला

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. मंगलवार को वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई टल गई। मुख्तार को कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें 5.5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया था। मुख्तार ने इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की थी।
मुख्य बिंदु:
वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण मंगलवार को मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई टल गई।
अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
मुख्तार को कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया गया था।
उन्हें 5.5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया था।
मुख्तार ने इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की थी।

जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा ने सजा पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए पत्रावली विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दी थी। अगली सुनवाई 14 मार्च को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में होगी।

मामले की पृष्ठभूमि:
नंदकिशोर रूंगटा के 22 जनवरी 1997 को अपहरण के बाद परिवार सीबीआइ जांच की पैरवी कर रहा था। इस बीच पांच नवंबर 1997 को मुख्तार ने फोन पर महावीर प्रसाद को पैरवी न करने की धमकी दी थी। एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
यह मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्तार अंसारी एक बाहुबली नेता हैं।
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