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गाजीपुर में व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपए जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के सैदपुर में साल 2019 में हुई व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 2 अगस्त 2019 की रात करीब 3 बजे की है। दो हेलमेट धारी बदमाश व्यापारी के घर में घुसे। उन्होंने दरवाजे का चैनल तोड़कर अंदर प्रवेश किया। व्यापारी की पत्नी रेशमा की शिकायत के अनुसार, बदमाशों ने उनके पति को सीने में गोली मार दी और घर में रखे जेवरात लूट लिए।

पुलिस जांच में सामने आया कि यह वारदात घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने जांच के दौरान सैदपुर निवासी रामबाबू सोनकर को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार ने अपनी सारी जमीन और जायदाद बेचकर सैदपुर से पलायन कर लिया है।

सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में पीड़ित परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार तक सजा की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने 13 गवाहों की गवाही के आधार पर 6 साल की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है।
 
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