मुस्कान और साहिल को नहीं मिली जमानत, फूट-फूटकर रोई; कोर्ट ने कहा- दोनों ने जघन्य अपराध किया है
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, मेरठ. पति सौरभ राजपूत की हत्या करने की आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को जमानत नहीं मिली है। इस पर मुस्कान रोने लगी। उनकी वकील रेखा जैन ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। इसमें उन्होंने मुस्कान और साहिल को जमानत पर छोड़ने की अपील की थी।
शनिवार को मेरठ की एंटी करप्शन (सेकेंड) की कोर्ट में सरकारी वकील और सौरभ के वकील के बीच जिरह हुई। 30 मिनट में दोनों वकीलों ने अपने-अपने मुवक्किल का पक्ष रखा।
सौरभ के वकील ने कहा- साहिल और मुस्कान ने खुद कबूल किया था उन्होंने ही सौरभ को मारा था। अब जमानत मिलने का कोई ग्राउंड नहीं है। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब सरकारी वकील के सामने हाईकोर्ट जाने का ऑप्शन है।
कोर्ट ने कहा- यह जघन्य अपराध, जमानत का ग्राउंड नहीं
विवेचक की जांच में जो सबूत सामने आए हैं, उनमें साहिल और मुस्कान की संलिप्तता लगती है। यह बहुत जघन्य अपराध है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि आरोपियों को जमानत दी जाए।
सरकारी वकील ने मुस्कान के फेवर में पूछे 3 अहम सवाल
मुस्कान-साहिल की तरफ से बेल की अर्जी दाखिल करने वाली सरकारी वकील रेखा जैन ने अदालत के सामने पहले अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा- सौरभ की हत्या होने के बाद देरी से FIR दर्ज कराई गई। इससे साफ है कि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है।
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मुस्कान और सौरभ की तस्वीरें। दोनों की बेटी पीहू भी नजर आ रही है। |
उन्होंने कहा- 5 मार्च से 18 मार्च तक सौरभ 'लापता' था। उनकी अपने परिवार से बातचीत भी नहीं हो रही थी, तब मेरा सौरभ के परिवार से 3 सवाल हैं।
पहला- उनके भाई ने किसी थाने में मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की?
दूसरा- परिवार ने सौरभ को क्यों तलाश नहीं किया?
तीसरा- अपने ही परिवार, दोस्तों में किसी को क्यों नहीं बताया कि सौरभ मिसिंग है।
उन्होंने यह भी कहा- 18 मार्च को मुस्कान की बेटी पीहू से बात हुई। वह अपने पापा के बारे में पूछ रही थी। अब भावावेश उन्होंने कुछ बातें कहीं थीं।
सौरभ के वकील ने कहा- खुद मुस्कान, साहिल ने अपना जुर्म कबूला
जिरह में सौरभ के वकील ने कहा- खुद मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल किया है। उनकी निशानदेही पर ही ड्रम, लाश, मर्डर वेपन मिले। दोनों के खिलाफ दवा बेचने वाले, ड्रम बेचने वाले, सीमेंट बेचने वाले, उत्तराखंड और हिमाचल के होटल संचालक, कैब ड्राइवर ने बयान दर्ज कराए हैं।
मुस्कान के कमरे से खून से सनी चादर, खून से सना गद्दा, बाथरूम जहां सौरभ के शव को ले जाकर टुकड़े किए वहां खून के ट्रेसेस, दीवारों पर खून के धब्बे, कमरे की छत और दीवारों पर खून के धब्बे मिले हैं। दोनों आरोपियों की निशानेदही पर हत्या से जुड़ा हर सबूत बरामद किए गए हैं। सभी सबूत यही बताते हैं कि यही मुख्य हत्यारोपी हैं, इन्हें जमानत न दी जाए।
मेरठ में ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में तीन मार्च को सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। उसके शव के चार टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में सीमेंट व डस्ट के घोल से जमा दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तभी से दोनों सलाखों के पीछे हैं।
उन्हें सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट रेखा जैन मिली हैं। रेखा जैन ने 24 अप्रैल को उन्होंने लोअर कोर्ट में मुस्कान-साहिल की जमानत के लिए याचिका डाली थी। 27 अप्रैल में कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब सेशन कोर्ट से भी मामले को खारिज कर दिया। इस पर सुनवाई पहले एक मई को निर्धारित थी, लेकिन उनके आग्रह पर कोर्ट ने तीन मई का समय निर्धारित कर दिया था।