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गाजीपुर में नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा, 30-30 हजार रुपये जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। आरोपी प्रमोद बिंद और सुरेंद्र बिंद को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 25 फरवरी 2021 का है। पीड़िता खेत में आलू बीनने गई थी। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की अदालत ने गवाही और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कार्रवाई दोनों आरोपियों को धारा 376(डी) में 20 साल की सजा और 15-15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में भी 20 साल की सजा और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत की गई है। विशेष अभियोजक रविकांत पांडे के अनुसार यह फैसला समाज को एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 
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