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गाजीपुर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कैद और 30 हजार जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अब्दुल मजिद को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है। 2022 को पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति अब्दुल मजिद उन्हें मारते-पीटते थे और उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करते थे।
पुलिस ने तत्काल मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसका बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने अदालत में पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 20 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 354 में 3 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
 
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