गाजीपुर में दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार ने आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
मामला चंदौली की तेतरी देवी की बेटी मनीषा से जुड़ा है। मनीषा की शादी 26 अप्रैल 2016 को गाजीपुर के जमानिया में श्यामू पासवान से हुई थी। शादी में परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। लेकिन ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे। वे 50 हजार रुपये और सोने की चेन की मांग करते थे।
29 जनवरी 2018 को ससुराल वालों ने मनीषा पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। इसकी जानकारी मृतका की बहन प्रियंका ने परिवार को दी। थाना जमानिया में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने एसपी चंदौली से गुहार लगाई। फिर चंदौली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शरण ली।
कोर्ट के आदेश पर 16 अगस्त 2018 को थाना मुगलसराय में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में मामला गाजीपुर के जमानिया थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद 16 जनवरी 2019 को पति श्यामू पासवान और ससुर राजनारायन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने 9 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।