गाजीपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले मजार सेवादार को 5 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के मुहम्मदाबाद के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 30 अप्रैल 2017 का है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ मोहम्मदाबाद के शहनिंदा मजार पर गया था। रात को वे मजार पर ही सो गए। रात करीब 3 बजे मजार का सेवादार नसीम ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। वह गलत नीयत से लड़की का कपड़ा उतारने लगा।
लड़की के शोर मचाने पर परिवार की नींद खुल गई। लोगों का शोर सुनकर आरोपी नसीम वहां से भाग गया। पीड़िता के पिता ने थाना नोनहरा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने 5 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।