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गाजीपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों को तीन साल जेल, 5-5 हजार जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत की गई।
दिलदारनगर थाना क्षेत्र के बक्सी गांव के प्रमोद यादव और कविन्द्र यादव को अदालत ने दोषी करार दिया। दोनों पर धारा 354बी, 323 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज था। यह मामला 2016 में दर्ज किया गया था।

मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
 
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