गाजीपुर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, बेटी की गवाही पर मिला सजा हुई
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सतेंद्र राम पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला बलिया जिले के थाना गड़वार क्षेत्र के नराव गांव का है। बिंदु देवी की शादी 20 मई 2008 को सतेंद्र राम से हुई थी। सतेंद्र कोई काम नहीं करता था। वह शराब पीकर पत्नी को मारता-पीटता था। परिवार वालों के समझाने पर भी उसका व्यवहार नहीं बदला।
8 अप्रैल 2022 को दोपहर करीब 2:30 बजे बिंदु की बड़ी बेटी निधि ने नाना को फोन कर सूचना दी। उसने बताया कि पिता ने मां को मार डाला है। मृतका के पिता हर्षनाथ जब परिवार के साथ मौके पर पहुंचे तो बिंदु देवी की लाश कच्चे मकान में पड़ी मिली। आसपास के लोगों ने भी पुष्टि की कि सतेंद्र राम ने ही हत्या की है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विचारण के दौरान सात गवाहों में सतेंद्र की बेटी की गवाही प्रमुख थी। न्यायालय ने मृतका की तीन संतानों के भविष्य को देखते हुए जिलाधिकारी को आदेश भेजा है। इससे बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अदालत ने कहा कि पति-पत्नी का रिश्ता भरोसे और विश्वास पर आधारित होता है।