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गाजीपुर में हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को 7-7 साल की जेल और 5-5 हजार रुपये जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल की अदालत ने एक हत्या मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना कासिमाबाद के गांव मेख का है। 4 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे गांव में कुछ लोगों के बीच विवाद हो रहा था। इस दौरान सती राम ने कुछ कह दिया। इससे नाराज होकर अनिल और उसके भाई डब्लू राम ने सती राम को घूंसों से मारा। इससे सती राम बेहोश हो गए।

शुरुआत में परिजनों को लगा कि मामूली चोट है और ठीक हो जाएगी। लेकिन 7 अक्टूबर को सती राम की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पहले मऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर आजमगढ़ रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक की पत्नी गगिया देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में अनिल के साथ उसके भाई डब्लू राम का नाम भी सामने आया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने 9 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
 
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