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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास और 60 हजार जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर की पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज रामअवतार प्रसाद ने बबलू राम और चंद्रशेखर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय के अनुसार, दोनों आरोपी पीड़िता के पिता की अनुपस्थिति में वारदात को अंजाम देते थे। पीड़िता की बड़ी बहन ने दोनों को अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करते देखा। उसने इसकी सूचना अपने पिता को दी। 7 सितंबर 2024 को बहरियाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने जांच के बाद 3 मार्च 2025 को दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 74, 351 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। बबलू राम शुरू से जेल में था। चंद्रशेखर को जमानत मिली थी। लेकिन जमानत अवधि में उसने अपने गांव के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत महसूस की।
 
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