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जमीन हड़पने के मामले में अब्बास अंसारी गाजीपुर कोर्ट में पेश, 4 नवंबर को अगली सुनवाई

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी मंगलवार को गाजीपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में पेश हुए। उन्हें जमीन हड़पने के एक पुराने मामले में आरोप तय करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, आरोप तय होने से पहले डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 4 नवंबर की अगली तारीख तय की है। इसके बाद अब्बास अंसारी लखनऊ लौट गए।
अधिवक्ता राजीव मोहन यादव ने बताया कि यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। आज इस मामले में आरोप तय किए जाने थे। आरोप तय करने के प्रश्न पर सुनवाई के लिए एक डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।यह मामला साल 2012 का है। आरोप है कि उस समय जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के व्यापारी नेता अबू फखर खान को लखनऊ जेल बुलाया था। वहां उन्होंने कथित तौर पर डरा-धमकाकर गाजीपुर के होम्योपैथिक कॉलेज के सामने स्थित एक कीमती जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी।

इसी मामले में अबू फखर खान ने 12 अगस्त 2023 को मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इन सभी पर ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं।

मुकदमे में अबू फखर खान ने आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी ने उन्हें लखनऊ जेल में बुलाकर उस जमीन को अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया था। जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद सर्किल रेट के आधार पर जमीन का बैनामा करा लिया गया था।
 
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