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UP Homeguard Bharti 2025: होमगार्ड्स की बंपर भर्ती का रास्ता साफ, 45 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे, जानें सबकुछ

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. यूपी में जल्द 45 हजार से अधिक पदों पर होम गार्ड्स की भर्ती होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है। शासन ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया।
प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह के अनुसार, जिलों से खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिलने के बाद बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट किए जाएंगे। फिर लिखित परीक्षा होगी। मेरिट बनाई जाएगी। भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा तय की गई है।

प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 73 हजार कार्यरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून माह में होमगार्ड्स भर्ती करने का निर्देश दिया था।

अब भर्ती प्रक्रिया की खास बातें...
भर्ती की नई नियमावली में पात्रता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, और चयन प्रक्रिया के मानक स्पष्ट किए गए हैं। एनरोलमेंट साल के मध्य में यानी 1 जुलाई को जो रिक्तियां रहेंगी, उसके आधार पर भर्ती की जाएगी। जिसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

100 नंबर की होगी लिखित परीक्षा
शासनादेश के अनुसार, लिखित परीक्षा 100 नंबरों की होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तय करेगा।

महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़
फिजिकल परीक्षा पास करने के लिए पुरुषों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जो अभ्यर्थी समय के अंदर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे वे एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे।

जिलेवार जारी होगी मेरिट लिस्ट
अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जिलावार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को DVPST यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

DVPST के लिए जिले स्तर पर डीएम या डीएम की ओर से नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। इसमें एसपी या एसपी की ओर से नामित कोई डिप्टी एसपी सदस्य होगा। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक व सीएमओ या उनकी ओर से नामित राजपत्रित अधिकारी व चिकित्साधिकारी सदस्य होगा।

पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता
अभ्यर्थी को उसी जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है ।
शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। 10वीं परीक्षा में सम्मिलित हुए या होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे ।
सरकारी/अर्द्धशासकीय सेवा में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे ।
किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे ।

आयु सीमा
अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए ।
आयु की गणना 'एनरोलमेंट के वर्ष' की 01 जुलाई को की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों (ओबीसी, एससी, एसटी) को अधिकतम आयु सीमा में छूट शासन के नियमों के अनुसार मिलेगी।
आयु के प्रमाण के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
 
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