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गाजीपुर में दोहरे हत्याकांड में एक परिवार के 4 दोषियों को उम्रकैद, 17 साल बाद आया फैसला

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर की एडीजे प्रथम की अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को दोहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पति विंध्याचल सिंह, पत्नी शीला देवी, बेटा बृजेश और बेटी बंदना शामिल हैं। अदालत ने सभी दोषियों पर 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह पूरा मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव का है, जहां साल 2008 में जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर एक ही परिवार ने मिलकर दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक, दोषियों ने श्रीराम सिंह और लक्ष्मण अवतार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया था। हमले में गंभीर रूप से घायल श्रीराम सिंह की घटना के अगले दिन मौत हो गई थी, जबकि लक्ष्मण अवतार कोमा में चले गए थे और 1 महीने 23 दिन बाद उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही और वादी मुकदमा के बयान के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया। इस पूरे फैसले की पुष्टि शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह सख्त सजा सुनाई है।
 
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