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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रोशन उर्फ रुघुन राम को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 10 साल की सजा और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाए। इसी मामले में सह-आरोपी दुर्जन राम को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जंगीपुर थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 13 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसी रात 9 बजे गांव का रोशन उर्फ रुघुन राम उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

पीड़िता के पिता जब आरोपी के घर पहुंचे, तो आरोपी के पिता दुर्जन राम ने उन्हें गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और भगा दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज करने के बाद पीड़िता ने दुष्कर्म की पुष्टि की।

पुलिस ने आरोपी रोशन उर्फ रुघुन राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। विचारण के दौरान, विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 7 गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने दुर्जन राम को बरी कर दिया, जबकि रोशन उर्फ रुघुन राम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और उसे पुनः जेल भेजने का आदेश जारी किया।
 
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