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गाजीपुर: शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र व कारतूस की होगी गिनती

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जनपद में शस्त्र लाइसेंस धारियों व उनके द्वारा लिए गए कारतूस के भौतिक सत्यापन के लिए जिलाधिकारी ने मंगलवार को निर्देश जारी कर दिया है। इसमें निर्देश दिया गया कि गृह अनुभाग-5 के शासनदेश के अनुसार जनपद के शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक एवं आरमोर्र अपने क्षेत्र में थानावार, दिवसवार सूचना उपलब्ध कराए।

जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने इसके अनुपालन का पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक एवं आरमोर्र को थानावार, दिवसवार नामित करते हुए सूची उपलव्ध करा दी गई है। उन्होंने ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करते हुए अपने तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत सभी शस्त्र लाइसेंस धारको को उनके शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र एवं कारतूस के साथ निर्धारित रोस्टर के अनुसार पुलिस लाईन मे सत्यापन के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। शस्त्र प्रभारी अधिकारी अपर उप जिला मजिस्टे्रट सूरज कुमार यादव एवं डिप्टी कलेक्टर रमेश मौर्य को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यह लोग 25 नवबंर से 31 नवबंर तक रोस्टर के अनुसार पुलिस लाइन में उपस्थित रहकर शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित करें।
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