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वाराणसी में अब 3 दिन की होगी बंदी, जानिए जिला प्रशासन की ओर से जारी नए नियम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक बार फिर प्रशासन की ओर से अपने ही आदेश में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने  धारा-144 में आंशिक संशोधन करते हुए वाराणसी में सभी दुकानें व निजी कार्यालयों को सप्ताह में सिर्फ चार दिन यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार खोलने का निर्देश दिया है। शेष तीन दिन शनिवार, रविवार व सोमवार को पूर्ण रूप से बंदी रहेगी। राहत यह है कि दुकान खोलेने की उक्त अवधि में  सड़क के दाएं व बाएं तथा 50 प्रतिशत ऑड इवेन के नियम को समाप्त कर दिया गया है। सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स आदि सप्ताह के तय चार दिन सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे।



जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि रात आठ  बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी व्यक्ति और वाहन आदि के आवागमन को छूट नहीं दी जाएगी। मसलन निषिद्ध रहेगा। बंदी वाले दिवसों में खोलने व बंदी का निर्देश केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। वे 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे आवश्यकतानुसार खोल सकेंगे।



बंदी के दिन भी यह खुलेंगे
बैंक, एलआईसी, दवाइयां, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, दवा व सब्जी मंडी रसोई गैस, पेट्रोल पंप को सप्ताह के तीन दिन की बंदी वाले दिवसों में सुबह नौ बजे से सायं शाम पांच बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रात:कालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा।

जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग व अन्य आरी आदेश का पूरी तरह पालन करेगा। मास्क लगाना व दो गज की शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश एवं व्यवस्था जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। 



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