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हुक्का बार बंद करने का आदेश कर दें क्या : हाईकोर्ट

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों न प्रदेशभर में चल रहे सभी हुक्का बार बंद करने का आदेश कर दिया जाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि छात्र हर‌गोविंद दुबे के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर दिया है। कोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को छह अगस्त तक इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है कि क्यों न याचिका को स्वीकार कर लिया जाए।

विधि छात्र ने पत्र में कहा है कि राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं। इन हुक्का बार से कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका है क्योंकि वहां काफी युवा जाते हैं। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को फैक्स से नोटिस भेजने का निर्देश दिया है।

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