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Ghazipur News: अब शराब की दुकानों का भी खाद्य सुरक्षा में होगा पंजीकरण - डीएम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व जिला सलाहकार समिति की बैठक में शराब, बीयर जैसे एल्कोहल बेवरेजेज की दुकानों, गोदामों, वितरकों व ट्रांसपोटर्स का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में पंजीकरण का निर्णय लिया गया। इसी के साथ एएनएम, आशा बहुओं व रसोईयों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

सोमवार को रायफल क्लब में आयोजित बैठक में डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने खाद्य पदार्थो में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं डीआइ को दवा की दुकानों का निरीक्षण का लक्ष्य देते हुए कहा कि इसमें कोई भी लापरवाही न बरती जाएं। किसी भी ऐसे दुकानदार को न बख्शा जाएं जो बिना लाइसेंस के या मानक विहीन दवाओं की बिक्री कर रहा है। 

इसी के साथ औषधि माफिया की सूची बनाकर 15 दिन के अंदर सौंपी जाए, जिससे उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। सख्ती से मेडिकल की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे को लागू कराने को कहा। इसी के साथ जिले में संचालित होने वाली खाद्य एवं रसद विभाग की दुकानें (थोक, फुटकर एवं भंडारण), उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पंजीकृत सभी कोल्ड स्टोरेज एवं फ्रूट भंडार के साथ मंडी समिति के दुकानों को भी खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकृत किया जाए। एडीएम अरुण कुमार सिंह, सीडीओ श्रीप्रकाश गुप्ता, एसपीसीटी गोपीनाथ सोनी आदि शामिल रहे।

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