गाजीपुर में कोटेदारों पर कार्रवाई: डीएम ने दो का अनुबंध किया सस्पेंड, एक पर FIR दर्ज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में कोटेदार को निलंबित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि एक अन्य कोटेदार का भी अनुबंध निलंबित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा की गई इस कार्रवाई से उचित दर विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, देवकली विकासखण्ड के ग्राम सभा लोनेपुर के बिरजू कुमार, देवेन्द्र कुमार, विनय कुमार, सचिन कुमार आदि कार्डधारकों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ग्राम सभा के उचित दर विक्रेता के वितरण में गम्भीर अनियमितता की शिकायत की गयी थी।
शिकायत के आधार पर उचित दर विक्रेता शिवजी पाण्डेय के दुकान, स्टाक एवं वितरण की टीम द्वारा जांच की गयी। जांच टीम की रिपोर्ट के मुताबिक कोटेदार शिवजी पाण्डेय द्वारा ग्राम सभा लोनेपुर के 50 अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को विगत माहों में 2 से 3 बार ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर इलेक्ट्रानिकली रूप से खाद्यान्न खारिज करते हुए उनको वास्तविक रूप से खाद्यान्न नहीं दिया गया। जांच अधिकारियों द्वारा उपस्थित कार्डधारकों के बयान लेने के पश्चात कोटेदार शिवजी पाण्डेय के खाद्यान्न के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया एवं ई-पॉस मशीन का परीक्षण किया गया।
कार्डधारकों का खाद्यान्न ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप
ई-पॉस मशीन के परीक्षण में विक्रेता के पास स्टाक में 60.23 कुन्तल चावल व 27.26 कुन्तल गेहूं भौतिक रूप से कम पाया गया। जिससे स्पष्ट हैै कि शिवजी पाण्डेय द्वारा गरीबो हेतु आवंटित खाद्यान्न का अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से कुल 87.49 कुन्तल खाद्यान्न कालाबाजारी में ऊंचे मूल्यों पर बेच दिया गया है। जिससे कार्डधारकों का हित प्रभावित हुआ है। विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से वितरण का कार्य करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गयी है। डीएम ने जनपद के सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया।
खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को चेकिंग के निर्देश
इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कोटेदार शिवजी पाण्डेय, ग्रामसभा-लोनेपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत सम्बन्धित थाना-करण्डा में एफआईआर दर्ज कराई गयी एवं निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार मनिहारी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सौरी के उचित दर विक्रेता शाह मुहम्मद द्वारा भी कार्डधारकों में नियमानुसार वितरण नहीं करने के आरोप में जांचोपरांत दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किया गया है।