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गाजीपुर में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, 40 हजार रुपए जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दिलदारनगर थाना क्षेत्र के निरहू का पुरा निवासी विक्की शर्मा को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपए तथा धारा 366 में 7 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।

मामला 1 मई 2017 का है। आरोपी विक्की शर्मा ने सुहवल क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने न्यायालय में 7 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।
 
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